Parivarik Labh Yojana: राष्ट्रीय परिवारिक लाभ यूपी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साल 2020 में किया गया था, इस योजना के तहत यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया की अकस्मात् मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा इस परिवार को सहायता के रूप में ₹30,000 दिए जाते हैं। यह योजना शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए ही मान्य है। Parivarik Labh sarkari yojana 2023 प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्ते भी रखी गयी है। सरकार द्वारा यह योजना उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के हित को देखते हुए शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया या किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
पारंपरिक सरकारी योजना 2023 – संक्षिप्त विवरण:-
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
योजना स्तर | राज्य सरकार |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
योजना लांच डेट | october 2020 |
लाभ | मुखिया की मृत्यु होने पर 30000/- की आर्थिक सहायता। |
वर्तमान स्थिति | एक्टिव |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य क्या है?
परिवार के मुखिया का कर्तव्य परिवार के पालन पोषण करने का होता है, यदि किसी कारणवश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद आजीविका चलाने के लिए काफी समस्या होती है,Parivarik Labh sarkari yojana 2023 परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन सभी परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार ने Parivarik Labh Yojana या मृत्यु लाभ योजना को आरंभ किया है.
Parivarik Labh Yojana Online Form 2023 कैसे भरें?
यदि आप मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना up के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपके पास मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए और पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Eligibility क्या है?
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने वाला लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- परिवार का नाम BPL सूची यानि की गरीबी रेखा से नीचे की सूची में होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में दिया जायेगा।
- 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके वारिस को पैसा दिया जायेगा।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रो में 42,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं शिटी में 56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Parivarik Labh Yojana FAQs
पारिवारिक लाभ योजना अक्टूबर 2020 में लांच हुई थी।
पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर 18004190001 है।
इस योजना के तहत यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा इस परिवार को सहायता के रूप में 30,000 रुपये दिए जाते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ है।