PM Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023-
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। योजना के तहत यदि राज्य के किस किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो, तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। Up mukhymantri krishak durghatna Kalyan Yojana द्वारा यह प्रावधान किया गया है, अगर किसी राज्य के किस की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख तक का मुआवजा his family will be compensated up to Rs 5 lakh प्रावधान किया जाएगा। और वहीं अगर दुर्घटना के कारण ईशान 60 फ़ीसदी से अधिक दिव्या जनता होने पर अधिकतम ₹200000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उसे किस के परिवार वालों को प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
लेकिन फिर भी सभी नागरिकों को ऐसी योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी योजना में एक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण सहायता योजना है। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान परिवार के सदस्य की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है। तो आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
योजना से प्राप्त मुआवजा (Accident Compensation)
- योजना में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मिलने वाले मुआवजे से जुड़ी जानकारी |
- दोनों हाथ तथा दोनों पैर के न होने पर 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान है |
- एक हाथ और एक पैर के न होने पर भी 5 लाख का मुआवजा उपलब्ध होगा |
- मृत्यु हो जाने पर 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान है जो कि उसके परिवार के सदस्य को मिलेगा |
- एक पैर एक हाथ की विकलांगता पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा
- ऐसी दुर्घटना जिसमे विकलांगता 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख मध्य मुआवजा प्राप्त होगा |
- दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा
उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जिलाधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है, 6 दावों को निरस्त कर दिया है एवं 8 दावों को पूर्ण न होने के कारण पेंडिंग में रखा है। ऐसे सभी लाभार्थी जो इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है साथ ही उनकी मुख्य आमदनी का स्रोत खेती से आनी चाहिए। इसके अलावा पात्रता के लिए किसान की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
किसान हमारे देश में अन्नदाता के रूप में जाने जाते है | लेकिन अभी भी देश के किसानो की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है | किसी दुर्घटना में यदि किसान के घर के मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानों को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं बचता है | इस समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme के अंतर्गत, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता की अवस्था में सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के दस्तावेज (Required Documents)
- निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- बैंक खाते की फोटो कॉपी और खाता नंबर
- आधार कार्ड (Adhaar Card)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photo)
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 में मिलने वाली सहायता धनराशि
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति की अवस्था में – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने की अवस्था में – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक आंख, एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत की सहायता
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की अवस्था में – 100 प्रतिशत
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- ऐसी स्थायी विकलांगता जोकि 25 % से अधिक है परन्तु 50 % से कम – 25 प्रतिशत
Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानो को प्रदान किया जायेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे ।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही किसान पात्र होंगे, जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होगी ।
- प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार / सह खातेदार भी दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार होने पर पात्र होंगे | खातेदार के माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधु, पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार / सह खातेदार के नाम से दर्ज कृषि भूमि से चलती है | वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे ।
- इसके साथ ही ऐसे किसान, जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है | वह बटाई अथवा पट्टे पर खेती करते है, ऐसे लोग एवं उनके आश्रितों को भी कृषकदुर्घटनाकल्याणयोजनाका लाभ प्रदान किया जायेगा ।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है:-
- आवेदक किसान का आधारकार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक किसान की मृत्यु के 45 दिनों के अन्दर ही परिवार को अपने नजदीकी जिला कलेकटर के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र देना होगा | इस आवेदन पत्र में दुर्घटना की सभी जानकारी भरनी होगी | फिर इस आवेदन पत्र को तहसील में जमा किया जाएगा | आवेदन पत्र का पूरा सत्यापन हो जाने के पश्चात अधिकारी द्वारा पत्र में दर्ज घटना की जाँच करने के बाद आवेदक के परिवार को योजना के अंतर्गत सहायता धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप उत्तर प्रदेश दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास दो तरीके उपलब्ध है। आप नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप घर बैठे सिटीजन पोर्टल का उपयोग करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदन फॉर्म को तहसील से लेना होगा |
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, अपना थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फिर फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- पूरी तरह से भरकर इस फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
- आपको आवेदन, दुर्घटना के डेढ़ माह की अवधि के भीतर ही भरना अनिवार्य है।
- किसी अपरिहार्य परिस्थिति में ही जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को 1 माह तक बढ़ाई जा सकती है।