UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023: उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजना शुरू की है और इनमें से एक योजना यह भी है यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के जरिए ही सरकार ने किसानों को किसी भी दुर्घटना के बाद उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया है। यह मुआवजा राशि 5 लख रुपए तक की दी जाएगी। मेरे प्यार की शान भाइयों आप भी इस योजना कला पानी के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें! इस योजना के अंतर्गत किसानों को 45 दिनों के भीतर आवेदन देना होगा, सत्यापन के बाद सरकार द्वारा उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना के जरिये से सरकार किसानों को किसी भी (योजना के तहत निर्धारित) दुर्घटना होने के बाद उन्हें मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। ये मुआवज़ा राशि 5 लाख रूपए तक की हो सकती है। इस योजना (UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana) के तहत लाभ प्राप्त करने के किसानों को 45 दिनों के अंदर दुर्घटना की जानकारी देकर आवेदन करना होगा।
किसानों को कैसे और कितनी मिलेगी मुआवजा राशि?
● दोनों हाथ-पैर खोने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
● एक पैर खोने पर भी पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
● किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 5 लाख रूपए तक का मुआवज़ा राशि मिलेगी
● यदि विकलांगता 25% से अधिक हो लेकिन 50% से कम हो, ऐसी स्थिति में 1 से 2 लाख के बीच सहायता दी जाएगी
● इसके अलावा दुर्घटना में आंखे खो देने की स्थिति में 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
किसानों को कैसे और कितनी मिलेगी मुआवजा राशि?
● दोनों हाथ-पैर खोने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
● एक पैर खोने पर भी पांच लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
●किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 5 लाख रूपए तक का मुआवज़ा राशि मिलेगी
●यदि विकलांगता 25% से अधिक हो लेकिन 50% से कम हो, ऐसी स्थिति में 1 से 2 लाख के बीच सहायता दी जाएगी
●इसके अलावा दुर्घटना में आंखे खो देने की स्थिति में 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
कैसे मिलेगा योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक है. आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य का होना जरूरी है. 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. दुर्घटना में मौत हो जाने की स्थिति में मृतक के परिजन अप्लाई कर सकते हैं. बता दें कि इस योजना का लाभ 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानों को दिया जाएगा.
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
- सीवर चैंबर में गिरना
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
●सबसे पहले आप को योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई-डिस्ट्रिक्ट की (up.gov.in) पर जाना होगा.
●होम पेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के सेक्शन पर जाए.
अब किसानों को पोर्टल पर लॉगिन पूरा करना होगा.
●जो पहले से पंजीकृत नहीं हैं उन्हें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प में क्लिक करके पंजीकरण पूरा करना होगा.
●अब लॉगिन करें और आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करें.
●अगले पेज पर योजन से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा.इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें.जैसे – दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता और व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि .
●सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें.